https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1494766442523857 हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला व्यापारियों में खुशी की लहर

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला व्यापारियों में खुशी की लहर

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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला व्यापारियों में खुशी की लहर

    

                 हरियाणा सरकार 



👉 हरियाणा सरकार ने राज्य के करीब दो लाख व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके लिए विवादों के समाधान हेतु वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत व्यापारियों के पास सेटेलमेंट करने की सुविधा रहेगी। सरकार ने लाखों की जुर्माना राशि को माफ कर दिया है। इससे व्यापारियों को बड़ा फायदा होगा।


हरियाणा सरकार ने राज्य के करीब दो लाख छोटे-बड़े व्यापारियों को लाभ देते हुए उनके लिए विवादों के समाधान हेतु वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम शुरू की है।


इस योजना के तहत राज्य सरकार के बकायादार करदाता व्यापारियों के पास अदालत से बाहर सेटलमेंट करने की सुविधा रहेगी। योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार ने लाखों रुपये की जुर्माना राशि को माफ कर दिया है। करों संबंधी मामले में राज्य सरकार के इन दो लाख व्यापारियों को ढ़ाई हजार करोड़ रुपये का लाभ हासिल होगा।


👉 मुख्यमंत्री ने दी ओटीएस को मंजूरी  ➡️


मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के छोटे व्यापारियों के जीएसटी, वैट तथा उससे पहले के करों संबंधी मामले अदालतों में चल रहे थे। सरकार ने जीएसटी लागू होने से पहले के विवादों का समाधान करते हुए आज की बैठक में ओटीएस को मंजूरी दी है।


मुख्यमंत्री के अनुसार जीएसटी से पहले के सात अधिनियमों के तहत बकाया कर राशि का निपटान किया जाएगा। किसी व्यापारी के पास अगर 10 लाख रुपये तक की बकाया राशि थी और उसका कानूनी विवाद चल रहा था तो ऐसे केस में उसका पूरा ब्याज माफ कर दिया गया है।



👉 योजना के लागू होने से व्यापारियों के सालों पुराने विवाद होंगे समाप्त  ➡️


मूल राशि में एक लाख रुपये कम कर 60 प्रतिशत तक की राशि को भी माफ कर दिया जाएगा। व्यापारी को केवल 40 प्रतिशत अदायगी करनी होगी, जिसके बाद केस को खत्म कर दिया जाएगा।


नायब सैनी ने बताया कि 10 लाख से 10 करोड़ रुपये तक की बकाया राशि वालों को ब्याज माफी के साथ 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। इसके अलावा 10 लाख से ऊपर वालों को मूल राशि को दो किश्तों में दिए जाने की सुविधा भी दी जाएगी।



मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना लागू होने से व्यापारियों के सालों पुराने विवादों का अंत होगा और उन्हें अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।


हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के पूर्व चेयरमैन बालकिशन अग्रवाल और पूर्व सदस्य विजय लक्ष्मी चंद गुप्ता ने भाजपा सरकार के इस फैसले को कल्याणकारी फैसला बताया है।


बालकिशन अग्रवाल ने कहा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री से मिलकर व्यापारियों ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के सरलीकरण का प्रस्ताव रखा था, जिसे सरकार ने मानते हुए एक बार पुनः व्यापारी हितैषी फैसला लेकर व्यापारियों को राहत देने का काम किया हैं।


विजय लक्ष्मी चंद ने कहा कि वैट से संबंधित पिछले आठ वर्षों से पेंडिंग मामलों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा हरियाणा के व्यापारियों को नायाब तोहफा दिया गया है।

                         ✍️ मंजीत सनसनवाल 🤔 

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